अवैध शराब फैक्टरी चलाने के आरोपी को हाइकोर्ट से जमानत

Updated at : 27 Feb 2018 4:55 AM (IST)
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अवैध शराब फैक्टरी चलाने के आरोपी को हाइकोर्ट से जमानत

घाटशिला : घाटशिला के हुलूंग में अवैध शराब फैक्टरी मामले के नामजद आदित्य दास और बासुदेव दास की जमानत याचिका रांची हाइकोर्ट ने मंजूर कर ली. आदित्य दास ने घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में बेल बांड दाखिल किया, जिसे मंजूर कर लिया गया. इस संबंध में थाना प्रभारी […]

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घाटशिला : घाटशिला के हुलूंग में अवैध शराब फैक्टरी मामले के नामजद आदित्य दास और बासुदेव दास की जमानत याचिका रांची हाइकोर्ट ने मंजूर कर ली. आदित्य दास ने घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में बेल बांड दाखिल किया, जिसे मंजूर कर लिया गया. इस संबंध में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिंह के बयान पर आदित्य दास, जगबंधु दास, बासुदेव दास, पार्सल वाहन के मालिक सह चालक बरकत अली, बंटी सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. मामले में आरोपी की ओर पैरवी अधिवक्ता जेडी पटेल ने की. आबकारी विभाग ने हुलूंग में संचालित अवैध शराब फैक्टरी में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर अवैध शराब और स्प्रिट बरामद किया था. उन्हें प्रत्येक माह थाना में थाना में हाजिरी देनी पड़ेगी.

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