जेइ पर सेल में विजिलेंस का केस लंबित शपथ पत्र में गलत सूचना दे ली नियुक्ति
Updated at : 31 Jan 2018 5:12 AM (IST)
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7 जुलाई 2017 को सेल ने विभागीय कार्यवाही के बाद सेवा से डिसमिस किया सेल ने नहीं दिया एनओसी, झाबीवीएनएल में योगदान के लिए तथ्य छुपाया घाटशिला : सेल के बोकारो स्टील प्लांट से इस्तीफा के बिना झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड में कनीय विद्युत अभियंता (सामान्य संवर्ग) पद पर नियुक्ति के लिए शपथ पत्र में […]
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7 जुलाई 2017 को सेल ने विभागीय कार्यवाही के बाद सेवा से डिसमिस किया
सेल ने नहीं दिया एनओसी, झाबीवीएनएल में योगदान के लिए तथ्य छुपाया
घाटशिला : सेल के बोकारो स्टील प्लांट से इस्तीफा के बिना झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड में कनीय विद्युत अभियंता (सामान्य संवर्ग) पद पर नियुक्ति के लिए शपथ पत्र में गलत सूचना दी गयी थी. कतरास बाजार (धनबाद) क्षेत्र निवासी संतोष कुमार दास ने तथ्य भी छिपाये थे. 8 नवंबर 2016 को योगदान समर्पित करने के समय भी तथ्यों को छुपाया. कार्यपालक पदाधिकारी धनबाद के समक्ष दिनांक 3 नवंबर 2016 को शपथ पत्र में अंडरटेकिंग दिया. श्री दास की नियुक्ति झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के आदेश के तहत विज्ञापन संख्या 02/0215 के अंतर्गत कनीय अभियंता (सामान्य संवर्ग) के पद पर निगम के पत्रांक 2849, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 से औपबंधिक रूप से चयन कर हुई थी.
सेल में 1 नवंबर 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित : जानकारी के अनुसार सेल में काम करने के दौरान संतोष दास पर विजिलेंस का मामला दर्ज हुआ था. उक्त केस अभी भी लंबित है. झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में नियुक्ति के लिए दिये शपथ पत्र में गलत सूचना दी. नतीजतन सेल ने अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया. सेल ने सूचना दी कि श्री दास 1 नवंबर 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं. उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है.
जेई ने स्वीकार किया उनके खिलाफ सेल से कार्रवाई संचालित है
निगम की ओर से हुए शो-कॉज में कनीय अभियंता श्री दास ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि उनके विरुद्ध सेल में अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यवाही संचालित है. ऐसे में उन्हें इसका ज्ञान था कि उनके त्याग पत्र को सेल ने अस्वीकृत किया है. श्री दास ने अपने उत्तर के साथ उक्त त्याग पत्र की प्रति संलग्न की है. सेल के आदेश पत्रांक सीपीडी/7547, 17 जुलाई 2017 के तहत श्री दास पर विभागीय कार्यवाही के बाद सेवा से डिसमिस कर दिया था.
निगम ने किया योगदान अस्वीकृत
इस मामले में निगम के वरीय विधि परामर्शी सह अपर सचिव से मंतव्य लिया गया. इसपर परामर्श दिया गया कि श्री दास ने औपबंधिक नियुक्ति के संबंध में दिये पत्र में तथ्यों का अनुपालन नहीं किया. श्री दास का योगदान स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है. समीक्षा के बाद श्री दास के योगदान को अस्वीकृत कर दिया गया. उनका योगदान अस्वीकृत करने के आदेश पर महाप्रबंधक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन) राजीव रंजन कुमार का हस्ताक्षर है. वहीं उनकी नियुक्ति अस्वीकृत करने की प्रतिलिपि महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमशेदपुर/ उप महाप्रबंधक (मा.स) अशोक कुमार सिन्हा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची को प्रेषित की गयी है.
संतोष कुमार दास पर सेल में विजिलेंस का मामला लंबित है. यह मेरी जानकारी में नहीं है. झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में श्री दास ने किन दस्तावेजों को उपलब्ध करा कर नियुक्ति ली. किन तथ्यों को छुपाया. यह भी मेरी जानकारी में नहीं है. एरिया बोर्ड का कोई पदाधिकारी श्री दास को दोबारा निगम में लाने के प्रयास में जुटा है. इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है.
– अमरेंद्र मिश्रा, महाप्रबंधक, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जमशेदपुर.
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