मध्यस्थता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी : पीडीजे

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मध्यस्थता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी : पीडीजे

पीडीजे सह डीएलएसए अध्यक्ष सुधांशु कुमार शशि ने जिले भर में मध्यस्थता द्वारा विवादों का निश्चित समय सीमा के भीतर जल्द तथा आसान तरीकों से निष्पादन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

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दुमका कोर्ट. पीडीजे सह डीएलएसए अध्यक्ष सुधांशु कुमार शशि ने जिले भर में मध्यस्थता द्वारा विवादों का निश्चित समय सीमा के भीतर जल्द तथा आसान तरीकों से निष्पादन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. मध्यस्थता लचीला और अनौपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें साक्ष्य प्रक्रिया के नियम बाध्यकारी नहीं होते हैं. इसमें हुई चर्चा को गोपनीय रखा जाता है. यह आपसी संबंध में सुधार और उन्हें पुनः स्थापित करने में सहायक होता है. इसके द्वारा वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, रोजगार या कार्य स्थल से जुड़े विवाद, चेक बाउंस तथा कुछ विशेष आपराधिक विवादों के अलावा अन्य विवादों का भी निबटारा समझौता के आधार पर किया जाता है. मध्यस्थता जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत पारा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा शहर, गांव, पंचायत के मुख्य स्थानों पर बैनर लगाकर तथा संबंधित पंपलेट का वितरण कर मध्यस्थता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है. न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका के कार्यालय में सभी कार्य दिवस में मध्यस्थता किया जाता है. प्राधिकार के सचिव ने लोगों से अपील की है कि वह मध्यस्थता का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने धन तथा समय दोनों की बचत करें.

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