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आचार संहिता मामले में महेशपुर विधायक को जमानत

Updated at : 12 Sep 2025 11:36 PM (IST)
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आचार संहिता मामले में महेशपुर विधायक को जमानत

अगली तारीख को अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश

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दुमका कोर्ट. दुमका के विशेष एमपी-एमएलए अदालत में शुक्रवार को महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को जमानत दे दी गयी. मामला विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है. मामला महेशपुर थाना कांड संख्या 168/2019 (जीआर केस नंबर 08/2022) से संबंधित है. आरोप है कि चुनाव के समय प्रो स्टीफन मरांडी के कार्यकर्ता की गाड़ी से पार्टी का झंडा बरामद हुआ था. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन का सारांश सुनाया और अगली सुनवाई पर अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश दिया. स्टीफन मरांडी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके कार्यकर्ता की गाड़ी में झंडा था. उन्होंने खुद को निर्दोष बताया. बचाव पक्ष के वकील राजा खान ने कहा कि अगली सुनवाई में गवाह पेश किए जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH KUMAR

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