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वित्तीय लेनदेन विवरण व इ- वेरिफिकेशन जांच स्कीम को लेकर दी जानकारी

विभाग इन सभी वित्तीय लेन-देन की जांच सावधानीपूर्वक कर रहा है. इस कार्यक्रम में आयकर विभाग के अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित थे.

संवाददाता, दुमका. आयकर विभाग के आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण धनबाद द्वारा दुमका के रजिस्ट्रार कार्यालय में वित्तीय लेनदेन विवरण एवं ई-वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में करदाताओं एवं संबंधित सूचनादाताओं की जागरुकता एवं जानकारी हेतु आयकर अधिकारी रंजन कुमार गर्ग एवं आयकर निरीक्षक संतोष कुमार दुबे द्वारा जानकारी प्रदान की गयी. इस संबंध में दुमका जिला के रजिस्ट्रार, उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण, डीड राइटर एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट से ससमय एवं त्रुटिरहित वितीय लेनदेन विवरण दाखिल करने का आग्रह किया गया. इससे विभाग को समय पर सही सूचना प्राप्त हो सके ताकि नए करदाताओं की पहचान कर आवश्यक करवाई की जा सके. साथ ही करदाताओं से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी ई-वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 के आलोक में आयकर अधिनियम 1961 में जोड़ी गयी नयी धारा 139 (8A) के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया. पता चला है कि बिहार और झारखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के मामले में विभिन्न करदाताओं के वित्तीय लेन-देन की खबर आयकर विभाग के पास है जबकि करदाताओं ने संबंधित वर्ष के लिए अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है, ऐसे दो हजार से भी अधिक मामलों में आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय लेन-देन विवरण दाखिल नहीं करने तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय लेन-देन विवरण दाखिल करने के कारण कई मामले में जांच चल रही है तथा संबंधित रिपोर्टिंग संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है. विभाग इन सभी वित्तीय लेन-देन की जांच सावधानीपूर्वक कर रहा है. इस कार्यक्रम में आयकर विभाग के अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित थे.

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