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सिंगल यूज प्लास्टिक, अवैध स्लॉटर हाउस व अतिक्रमण पर चला अभियान

अभियान के दौरान विभिन्न विक्रेताओं के यहां से लगभग 10 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया तथा संबंधित दुकानदारों से दंड राशि की वसूली की गयी.

दुमका. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नगर परिषद दुमका द्वारा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान विभिन्न विक्रेताओं के यहां से लगभग 10 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया तथा संबंधित दुकानदारों से दंड राशि की वसूली की गयी. साथ ही भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री नहीं करने का कड़ा निर्देश दिया गया. नगर परिषद ने आम नागरिकों से अपील की कि वे कपड़े, जूट, कागज अथवा अन्य पर्यावरण अनुकूल थैलों का उपयोग करें. इसी क्रम में नगर परिषद क्षेत्र में संचालित मांस विक्रेताओं की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संचालित सात स्लॉटर हाउस पाए गए, जिनके संचालकों से दंड राशि की वसूली की गयी. सभी स्लॉटर हाउस मालिकों एवं मांस विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे अविलंब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के तहत नियमानुसार पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें. इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अंतर्गत अतिक्रमणमुक्त शहर अभियान भी चलाया गया. अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गयी तथा उनसे जुर्माना भी वसूला गया. नगर परिषद ने आम नागरिकों से शहर को अतिक्रमणमुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की है. उक्त सभी अभियान में सहायक समाहर्ता नाजिश उमर अंसारी के अलावा परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे.

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