दो किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज

Published at :17 Jun 2016 6:11 AM (IST)
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दो किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज

जुर्माने की राशि से पीना पड़ेगा दूध अनोखा फैसला. बीयर की कीमत अधिक वसूलने पर शराब विक्रेता को जुर्माना दुमका कोर्ट : दुमका के जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने शराब विक्रेता द्वारा तय कीमत से अधिक राशि में बीयर बेचने के मामले में अनूठा फैसला सुनाया है. पांच बोतल बीयर का मूल्य 360 रुपये की […]

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जुर्माने की राशि से पीना पड़ेगा दूध

अनोखा फैसला. बीयर की कीमत अधिक वसूलने पर शराब विक्रेता को जुर्माना
दुमका कोर्ट : दुमका के जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने शराब विक्रेता द्वारा तय कीमत से अधिक राशि में बीयर बेचने के मामले में अनूठा फैसला सुनाया है. पांच बोतल बीयर का मूल्य 360 रुपये की जगह ग्राहक से 400 रुपये लिये जाने के मामले में सुनवाई करने के बाद फोरम ने विक्रेता को दोषी पाते हुए 2500 रुपये मुआवजा राशि ग्राहक के लिए जमा करने का आदेश जारी किया है. हालांकि ग्राहक को मुआवजे की राशि सीधे नहीं मिलेगी. बल्कि यह राशि स्थानीय श्रीश्री गोशाला में जमा होगी और गोशाला से उक्त ग्राहक को 10 लीटर दूध का कूपन मिलेगा. यानी उसे 10 लीटर दूध लेना होगा.
क्या था मामला : संजीव कुमार सिंह ने 7 अप्रैल 2013 को कुरूवा में गौरीशंकर झा के लाइसेंसी शराब की दुकान से पांच बोतल बीयर खरीदी थी. शराब विक्रेता ने उनसे कुल 400 रुपये लिये. श्री सिंह ने जब प्रिंट रेट से अधिक लेने का विरोध किया, तो दुकानदार ने उसे प्रिंट रेट पर शराब बेचने का आदेश नहीं रहने की बात बोल कर रुपये वापस लौटाने से इनकार कर दिया. विक्रेता ने इसके लिए लिए जो कैशमेमो दिया, उसमें भी उसने 80 रुपये प्रति बोतल बीयर और ली गयी कुल राशि 400 रुपये दर्शाया था.
जुर्माने की राशि से…
श्री सिंह ने मामले में उत्पाद अधीक्षक से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. तब श्री सिंह ने क्षुब्ध होकर न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था. केस नंबर 19/2013 में गौरीशंकर झा व उत्पाद अधीक्षक दुमका के विरुद्ध वाद दायर किया. फोरम ने दोनों पक्षों की सुनी,
तो यह बात सामने आयी कि प्रति बोतल 72 रुपये अधिकतम मूल्य उसमें अंकित था. इस बात पर दावा करते हुए श्री सिंह ने विक्रेता द्वारा 50 रुपये ज्यादा लिये जाने को लेकर 25 हजार रुपये मुआवजे की मांग करते हुए वाद दाखिल किया था. फोरम ने विक्रेता को कुल 40 रुपये ज्यादा लेने के मामले में दोषी पाते हुए 2500 रुपये मुआवजा तय कर उतनी राशि का चेक श्रीश्री गोशाला दुमका को उपभोक्ता फोरम को सूचित करते हुए देने का आदेश दिया है.
आदेश में फोरम ने उल्लेख किया कि चूंकि श्री सिंह बीयर शराब खरीदने के आदी हैं और मुआवजा मिलने पर उससे वह उससे शराब खरीद लेंगे. इससे आदतन शराब पीने को बढ़ावा देना होगा. इसलिये वह गोशाला से 10 लीटर दूध लेकर आदत में सुधार करेगा.
प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत लिया था विक्रेता
पांच बोतल बीयर का मूल्य 360 रुपये की जगह ग्राहक से 400 रुपये लिये
उपभोक्ता फोरम ने 40 रुपये अधिक लेने के एवज में किया ढाई हजार का जुर्माना
जुर्माने की राशि को श्रीश्री गोशाला में जमा करने के दिये आदेश
ग्राहक को श्रीश्री गोशाला से मिलेगा 10 लीटर दूध का कूपन
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