अपराध. धोखाधड़ी का मामला दर्ज दुमका कोर्ट. शहर के कुलदीप सिंह रोड के व्यवसायी मिलद कुमार भालोटिया ने धोखाधड़ी किये जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी है. उसने पश्चिम बंगाल बांकुड़ा क्षेत्र के अपूर्वा दे, सुब्रतो घोष और अभिजीत मल्लिक के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी न्यायालय के आदेश पर किया गया है. कथित तौर पर दो ट्रक मकई का बीज अपूर्वा दे एवं उसके साथियों ने लिया था और 1 लाख 35 हजार एवं 1 लाख 30 हजार रुपये का चेक दिया. जिसे बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया. पुन: रुपये की मांग करने पर 15 दिन के अंदर देने की बात कह कर टाल-मटोल करने लगा, तो न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी.
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