क्राईम// पेज-3// प्रताड़ना मामले में पति सहित चार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Published at :28 Apr 2015 11:05 PM (IST)
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क्राईम// पेज-3// प्रताड़ना मामले में पति सहित चार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट अवर न्यायाधीश सह न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र नाथ मिश्रा के न्यायालय ने बुधो देवी को प्रताडि़त करने के मामले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के धौनी गांव के रामदेव ठाकुर, सास रितु ठाकुर, देवर ब्रह्मदेव ठाकुर और देवरानी रिंकु देवी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये […]

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प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट अवर न्यायाधीश सह न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र नाथ मिश्रा के न्यायालय ने बुधो देवी को प्रताडि़त करने के मामले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के धौनी गांव के रामदेव ठाकुर, सास रितु ठाकुर, देवर ब्रह्मदेव ठाकुर और देवरानी रिंकु देवी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी है. बुधो देवी ने सरैयाहाट थाना कांड संख्या 32/09 में पति रामदेव ठाकुर सहित सास, ससुर, देवर और देवरानी के विरुद्ध भादवि की दफा 498 ए, 494 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 5 फरवरी 2009 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बुधो देवी की शादी 10 वर्ष पूर्व रामदेव ठाकुर के साथ हुई थी. दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग करते हुए ससुराल वाले उसे प्रताडि़त करने लगे और घर से निकाल दिया था और जब कभी ससुराल जाती थी, तो मारपीट कर भगा देते थे. 6 सितंबर 2008 को जब वह ससुराल गई, तो उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है. न्यायालय में चल रे ट्रायल के दौरान 24 सितंबर 2011 को ससुर रितु ठाकुर की मौत हो गयी थी. अभियोजन की ओर से एपीपी राम किंकर पांडेय नेे केवल तीन गवाह जो केस की सूचक बुधो देवी एवं उसके पिता और अनुसंधानकर्ता द्वारा दिये गये गवाही के आधार पर ससुराल वालों द्वारा प्रताडि़त करने का मामला न्यायालय में साबित कर दिया जिससे न्यायालय पति, सास, देवर और देवरानी को केवल भादवि की धारा 498 ए के तहत दोषी करार देते हुए सजा दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेंद्र नारायण प्रसाद ने पैरवी की.

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