मेगा लोक अदालत संपन्न. 1006 मामलों का निष्पादन, 35.50 लाख रुपये की वसूली// हादसे में मृत राखिसल की पत्नी को 4.20 लाख रुपये का मिला चेक/ एमवी एक्ट की धारा 166 के तहत किया था दावा

संवाददाता, दुमकाजिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान मे आयोजित पांच दिवसीय मेगा लोक अदालत का शनिवार विधिवत समापन हो गया. शनिवार को अंतिम दिन 425 मामलों का निष्पादन करते हुए लगभग एक लाख रुपये की वसूली की गयी. प्राधिकार के सचिव राधाकृष्ण ने बताया कि 28 फरवरी तक आयोजित इस पांच दिवसीय मेगा लोक अदालत […]
संवाददाता, दुमकाजिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान मे आयोजित पांच दिवसीय मेगा लोक अदालत का शनिवार विधिवत समापन हो गया. शनिवार को अंतिम दिन 425 मामलों का निष्पादन करते हुए लगभग एक लाख रुपये की वसूली की गयी. प्राधिकार के सचिव राधाकृष्ण ने बताया कि 28 फरवरी तक आयोजित इस पांच दिवसीय मेगा लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए प्रतिदिन 10 बेंच बनाये गये थे. कुल 1006 मामलों का निष्पादन करते हुए 35 लाख 50 हजार रुपये की वसूली की गयी. मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव ने दुर्घटना दावा से संबंधित एक मामले में दावाकर्ता सोनामणि हेंब्रम एवं उसके पुत्र शिशु मरांडी को चार लाख 20 हजार रुपये का चेक प्रदान किया. जामा थाना क्षेत्र के कुरमन की रहने वाली सोनामणि हेंब्रम के पति राखिसल मरांडी की मौत 3 अक्टूबर 2013 को देवघर दुमका मुख्यमार्ग पर घोड़ीबाद गांव के समीप उस वक्त कृष्णा रजत बस से दबकर हो गयी थी जब वह साइकिल से आ रहा था. सोनामणि हेम्ब्रम एवं उसके बेटे ने एमवी एक्ट की धारा 166 के तहत दावा किया था. टाइटिल क्लेम – 4/2015 के तहत चले इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव ने अपने बेंच के माध्यम से निपटारा करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख 20 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया. मौके पर प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष दुबे, प्राधिकार के सचिव राधाकृष्ण, दावाकर्ता के अधिवक्ता विवेकानंद आदि उपस्थित थे.——————फोटो28 दुमका लोक अदालतचेक प्रदान करते जिला जज रामधारी यादव एवं अन्य.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










