चौकीदार मैनुअल का पालन नहीं हुआ तो जायेंगे उच्च न्यायालय: अनिरूद्ध

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Feb 2015 10:03 PM

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प्रतिनिधि, रानीश्वर झारखंड राज्य सरदार एवं चौकीदार संघ के बैनर तले मंगलवार को चौकीदारों ने पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन परिसर में राज्याध्यक्ष अनिरूद्ध आजाद की अध्यक्षता में एक बैठक की़ जिसमें निर्णय लिया गया कि चौकीदार मैनुअल के अनुसार चौकीदारों से काम नहीं लिया गया, तो इसके खिलाफ संघ उच्च न्यायालय की शरण […]

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प्रतिनिधि, रानीश्वर झारखंड राज्य सरदार एवं चौकीदार संघ के बैनर तले मंगलवार को चौकीदारों ने पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन परिसर में राज्याध्यक्ष अनिरूद्ध आजाद की अध्यक्षता में एक बैठक की़ जिसमें निर्णय लिया गया कि चौकीदार मैनुअल के अनुसार चौकीदारों से काम नहीं लिया गया, तो इसके खिलाफ संघ उच्च न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगा़ संघ के राज्याध्यक्ष श्री आजाद ने कहा कि मैनुअल का पालन नहीं होने से चौकीदार शोषण के शिकार हो रहे हैं़ अविभाजित बिहार के समय एक जनवरी 1990 को बिहार सरकार ने चौकीदार, दफादार व सरदारों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया था़ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जैसी सुविधा देने का प्रावधान किया था़ पर पुलिस प्रशासन चौकीदारों को उनका हक देने के बजाय उनका शोषण कर रहा है़ मैनुअल के विपरीत चौकीदारों को रोड गश्ती, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट आदि काम में लगाया जा रहा है. जबकि मैनुअल में चौकीदारों को अपने कार्यक्षेत्र में ही काम करना है़ श्री आजाद ने कहा कि चौकीदरों को अपने कार्यक्षेत्र के बदले अन्य जगहों पर प्रतिनियुक्त कर दिये जाने के कारण कार्यक्षेत्र के बारे में चौकीदारों को जानकारी नहीं रहती है. बैठक में यमुना दास, रामप्रसाद माल, शेख असगर, जीतेंद्र मुर्मू, मानिक मिर्धा, दुखुमुनी डोम, शामसुल अंसारी, पवन कुमार, दिंगंबर बाउरी आदि उपस्थित थे़—————————-फोटो 10 डीएमके/रानीश्वर 6 रानीश्वर में अपने अधिकार के लिए बैठक करते चौकीदार संघ

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