शोरूम को 1.60 लाख लौटाने का आदेश

Updated at : 10 Aug 2018 4:36 AM (IST)
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शोरूम को 1.60 लाख लौटाने का आदेश

दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने तिवारी ऑटोमोबाइल व उसके मैनेजर आदित्य राज को गलत मॉडल की गाड़ी वादी को उपलब्ध कराने के मामले में वादी को 15 प्रतिशत ब्याज सहित 150000 व दावा खर्च 10,000 रुपया देने का आदेश दिया. वादी रामावतार पोद्दार टाटा मोटर फिनांस से एक टाटा की गाड़ी टाटा बोल्ट […]

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दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने तिवारी ऑटोमोबाइल व उसके मैनेजर आदित्य राज को गलत मॉडल की गाड़ी वादी को उपलब्ध कराने के मामले में वादी को 15 प्रतिशत ब्याज सहित 150000 व दावा खर्च 10,000 रुपया देने का आदेश दिया. वादी रामावतार पोद्दार टाटा मोटर फिनांस से एक टाटा की गाड़ी टाटा बोल्ट एक्सएम खरीदना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने तिवारी ऑटोमोबाइल से संपर्क किया. उसके मैनेजर आदित्य राज ने कहा कि गाड़ी यही से फिनांस भी कर दिया जायेगा.

8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर टाटा बोल्ट जिसका मॉडल एक्सएम देने को कहा. बाद में शोरूम पांच प्रतिशत ब्याज पर गाड़ी देने को तैयार हो गयी. रामावतार ने अग्रिम एक लाख रुपये भी दे दिया. 21 दिनों के अंदर रामावतार को गाड़ी उपलब्ध करा दी गयी, पर यह गाड़ी दूसरे मॉडल की थी और उसकी कीमत 1.5 लाख रुपये कम थी. उन्होंने आपत्ति जतायी तो किसी भी तरह की सुनवाई से इनकार कर दिया गया. ऐसे में वादी उपभोक्ता फोरम गये. जहां अध्यक्ष रामनरेश मिश्रा व सदस्य बबीता अग्रवाल इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला सेवा में त्रुटि का है और यह फैसला सुनाया.

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