बंपर गार्ड लगानेवालों पर लगेगा जुर्माना
Updated at : 09 Jan 2018 6:09 AM (IST)
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चेकिंग में पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा 500 व 1000 का जुर्माना दुमका : दुमका जिले में भी अब ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने का मन बना चुका है. जिसमें क्रैश गार्ड अथवा बंपर गार्ड लगे हैं. माना जा रहा है कि मंगलवार को इसके लिए विभाग अभियान को लेकर कड़ा कदम उठा […]
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चेकिंग में पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा 500 व 1000 का जुर्माना
दुमका : दुमका जिले में भी अब ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने का मन बना चुका है. जिसमें क्रैश गार्ड अथवा बंपर गार्ड लगे हैं. माना जा रहा है कि मंगलवार को इसके लिए विभाग अभियान को लेकर कड़ा कदम उठा सकता है. जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ सुदेष कुमार ने सभी वाहन स्वामियों व वाहन चालकों को निदेश दिया है कि अपने मोटर वाहनों में बंपर गार्ड का इस्तेमाल ना करें. उन्होंने कहा कि मोटर वाहनों में क्रैश गार्ड अथवा बुल वार्स वाहन स्वामियों व पैदल चलनेवालों के लिए गंभीर असुरक्षा का मामला है. इसकी वजह से कई बार लोगों को गंभीर चोट लग जाती है.
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है. इसके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 एवं 191 के तहत दंड का प्रावधान है. उन्होंने सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया है कि वे मोटर वाहनों में लगाये गये बंपर गार्ड को अविलंब हटाना सुनिश्चित करें. इसका अनुपालन नहीं करनेवाले वाहन स्वामियों पर उक्त धारा के तहत 1000 रुपये एवं 500 रुपये क्रमश: दंड राशि तथा सजा हेतु दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन में ट्रिपल राईर्डिंग करना पूर्णत: वर्जित है. उन्होंने निदेश दिया है कि दो पहिया वाहन चलाते समय चालक एवं पीछे बैठे व्यक्ति-यात्री दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. साथ ही वाहन चलाते समय चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है. उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
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