दुमका : दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवान अहमद की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के असफल प्रयास और महिला पर चाकू से हमला करनेवाले रामबाबू मंडल नाम के आरोपित को दोषी पाते हुए चार साल और छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने पर रामबाबू को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला जामा प्रखंड के बांदो गांव का है. वादी गंधानी देवी ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 15 जुलाई 2013 को जब वह घर में अकेली थी,
तब रामबाबू चाकू लेकर आया और दुष्कर्म का प्रयास किया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और शोर मचाने पर चाकू से हमला कर भाग खड़ा हुआ. एपीपी डीके ओझा और बचाव पक्ष के वकील महादेव महतो की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 376 एवं 511 में आरोपित को चार साल की सजा एवं 5000 रुपये का जुर्माना तथा 324 में 2 साल की सजा एवं 1000 रुपये का जुर्माना सुनायी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने अपने फैसले में सुनाया है.