12 वैकल्पिक पहचान पत्र से भी कर सकते हैं मतदान
Updated at : 09 Apr 2024 9:35 PM (IST)
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वोटर लिस्ट में 27 अप्रैल तक दर्ज करा सकते हैं नाम
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विशेष संवाददाता, धनबाद,
धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है. ऐसे में मतदाताओं को मतदान से पहले मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र (इपिक) दिखाना है. यदि मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है तो 12 अन्य मान्य दस्तावेज हैं, जिस दिखाकर मतदान किया जा सकता है. इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार.मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का है दोनों ऑप्शन :
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के छूटे हुए योग्य नागरिक 27 अप्रैल तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है. नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप्प डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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By Prabhat Khabar News Desk
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