Dhanbad News: डीएसओ की अनुमति पर शादी व अन्य समारोह के लिए मिलेगा तीन व्यावसायिक सिलिंडर

Dhanbad News: रसोई गैस की समस्या को देखते हुए जिले में नयी व्यवस्था लागू
Dhanbad News: धनबाद जिले में गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए जिला आपूर्ति शाखा ने शादी, पार्टी और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के लिए नयी व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के तहत अब किसी भी उपभोक्ता को सामूहिक कार्यक्रम के लिए गैस सिलिंडर प्राप्त करने से पहले जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है. डीएसओ से अनुमति मिलने के बाद ही उपभोक्ता गैस एजेंसी से सिलिंडर प्राप्त कर सकेंगे. नयी व्यवस्था के अनुसार, एक कार्यक्रम के लिए अधिकतम तीन व्यावसायिक (19 किलो) सिलिंडर दिये जायेंगे. उपभोक्ता को एजेंसी में डीएसओ का अनुमोदन पत्र, शादी का कार्ड और वितरक के नाम अनुरोध पत्र के साथ जमा करना होगा, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
पांच दिन पहले देना होगा आवेदन
गैस सिलिंडर की आवश्यकता होने से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन देना होगा, ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वितरक उपभोक्ता से सुरक्षा जमा राशि लेकर सिलिंडर के लिए एसवी जारी करेगा और इसकी प्रति सेल्स ऑफिसर को भेजी जायेगी. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उपभोक्ता को खाली सिलिंडर लौटाना होगा और कनेक्शन सरेंडर करने पर जमा की गयी सुरक्षा राशि वापस कर दी जायेगी.
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