Dhanbad News: नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने मंगलवार को विभिन्न मदों से संचालित नागरिक सुविधा, सड़क परिवहन, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग और अमृत 2.0 से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में अपर नगर आयुक्त, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता उपस्थित थे. नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करायें. समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ बिल से अवधि की कटौती का प्रावधान लागू करें. उन्होंने सभी कनीय अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन संवेदकों को कार्य आवंटित किया गया है, वे तीन दिनों के भीतर काम शुरू करायें. इसके अलावा जिन संवेदकों ने अब तक एकरारनामा नहीं किया है, उनके कार्य आवंटन को रद्द कर द्वितीय योग्य संवेदक को काम दिया जाये. एल-1 संवेदकों द्वारा समय पर एग्रीमेंट नहीं करने की स्थिति में उनकी जमानत राशि जब्त करते हुए उन्हें डिबार करने की प्रक्रिया शुरू करें.
जो निर्देश दिये गये
– जिन संवेदकों को कार्य आवंटित हुआ है, तीन दिनों के अंदर काम शुरू करें.
– समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ बिल से अवधि की कटौती का प्रावधान लागूहोगा.-एल-1 संवेदक एकरारनामा नहीं किया है, उनके कार्य आवंटन को रद्द कर द्वितीय योग्य संवेदक को काम दें.
इन संवेदकों पर कार्रवाई की अनुशंसा
– नंद कुमार (बाबूडीह–विशुनपुर), बी. पॉलिटेक्निक,
– राम प्रकाश सिंह (आदर्श नगर, शिमलाबहाल)– परी एंटरप्राइजेज, प्रो. अमित कुमार (हाउसिंग कॉलोनी)
नोट : उपरोक्त संवेदकों का 2 % अग्रधन राशि जब्त करने तथा झारखंड नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 8/ नियमावली/105/2016/न.वि.-6351 दिनांक 22.11.2016 के प्रावधानों के तहत उनके निबंधन को सीएस निलंबन सह काली सूची में डालने की संस्तुति करने का निर्देश दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

