Dhanbad News : डोमगढ़ और गोशाला क्षेत्र में एफसीआइ की भूमि पर अवैध रूप से मकान, दुकान और संस्थान चलाने वाले अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ पीपी कोर्ट ने बेदखली का नोटिस जारी किया है. पीपी कोर्ट के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि डोमगढ़ और गोशाला क्षेत्र में कुल 317 लोगों ने अवैध रूप से मकान अथवा दुकान का निर्माण किया है. कोर्ट ने सभी नोटिस धारकों को 28 मई को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. साथ ही, चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट एक्स पार्टी निर्णय के लिए स्वतंत्र होगा. इसके पूर्व डोमगढ़ और गोशाला क्षेत्र के आवासों पर अवैध कब्जा किये हुए लोगो के खिलाफ कोर्ट बेदखली का ऑर्डर जारी कर चुका है. सनद रहे कि भारत सरकार ने मंत्रालय स्तर पर गोशाला में 85 एकड़ और डोमगढ़ में 304 एकड़ जमीन सेल के टासरा प्रोजेक्ट को हस्तांतरित कर दिया है. एफसीआइ सिंदरी प्रबंधन जमीन खाली करवाने के प्रयास में लगा हुआ है.
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