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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो मुजरिमों को उम्रकैद

Updated at : 06 Jul 2024 1:02 AM (IST)
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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो मुजरिमों को उम्रकैद

22 सितंबर 2023 की दोपहर टुंडी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, लटानी निवासी दोषी संतोष कुम्हार व बीरू कुम्हार को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा

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नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम लटानी निवासी संतोष कुम्हार व बीरू कुम्हार को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. चार जुलाई को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख निर्धारित की थी. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर टुंडी थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 22 सितंबर 2023 की दोपहर करीब दो बजे वह अपने छोटी बहन के साथ जंगल में लकड़ी चुन रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक आये और पीड़िता को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. डर से उसकी छोटी बहन भाग गयी. दोनों ने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो जान मारकर फेंक देंगे.

आउटसोर्सिंग कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका खारिज :

घनुडीह ओपी अंतर्गत मोहरीबांध में संचालित कुजामा कोलियरी की देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग का विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से की गयी फायरिंग मामले में आरोपित देवप्रभा आउटसोर्सिंग के निदेशक कुंभनाथ सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने बहस की. वहीं एससी एसटी के विशेष लोक अभियोजक जयदेव बनर्जी ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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