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झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद की विधि व्यवस्था पर जतायी चिंता, SSP को दो हफ्ते में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश

झारखंड सरकार से पूछा कि जमीन कब्जा रोकने को लेकर गठित एसआइटी ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को एसआइटी की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने रांची के फतेहउल्लाह रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस (स्व) एमवाइ इकबाल की जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद में विधि-व्यवस्था की स्थिति को गंभीरता से लिया. खंडपीठ ने धनबाद की विधि-व्यवस्था की स्थिति पर अखबार में छपी खबरों पर चिंता प्रकट करते हुए वहां के एसएसपी को दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि जमीन कब्जा रोकने को लेकर गठित एसआइटी ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को एसआइटी की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी. इससे पूर्व मामले के एमीकस क्यूरी अधिवक्ता अतानू बनर्जी ने पैरवी की. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अपराध में शामिल व जमीन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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क्या है मामला :

चर्च रोड में विक्रांत चौक (डॉ फतेहउल्लाह रोड ) स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्व एमवाइ इकबाल की जमीन पर बनी चहारदीवारी को तोड़ कर भू माफिया द्वारा 25 जून, 2023 को कब्जा किया जा रहा था. इसके लिए भू माफिया मजदूर के साथ बिल्डिंग मैटेरियल भी लेकर आये थे. कब्जे की जानकारी मिलने के बाद लोअर बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. इसके बाद भू-माफिया भाग गये थे.

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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