नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सिजुआ निवासी राहुल रजवार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन मार्च 2025 की तारीख निर्धारित कर दी. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी जोगता थाने में पीड़िता की मां के शिकायत पर 16 जून, 2024 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 15 जून, 2024 के शाम करीब छह बजे पीड़िता की मां पानी लाने के लिए बाहर गयी थी. वह वापस आयी, तो देखी कि उसकी 12 वर्ष की बच्ची घर में नहीं है. खोजबीन के क्रम में रात करीब आठ बजे पीड़िता घर में जख्मी हालत में वापस आयी. पूछताछ करने पर उसने अपनी मां को बताया कि राहुल उसे मोटरसाइकिल पर घुमाने का बहाना बनाकर बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.
सरकारी राशि गबन के मामले में अभियोजन ने दायर किया आवेदन :
पूर्वी टुंडी प्रखंड में इंदिरा आवास व प्रशिक्षण भवन निर्माण में गड़बड़ी व सरकारी राशि गबन करने के एक मामले की सुनवाई शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में हुई. इस मामले के आरोपी पूर्व टुंडी प्रखंड के तत्कालीन लिपिक व वर्तमान में झरिया अंचल कार्यालय में नाजिर के पद पर पदस्थापित मनोज कुमार ओझा हैं. केस अभिलेख बहस पर निर्धारित था. लेकिन इसी बीच अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने अदालत में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंधित प्रतिवेदन की छाया प्रति ,जो केस अभिलेख के साथ संलग्न है, उसकी मूल प्रति मंगाने का आग्रह किया, ताकि उसे प्रदर्श के रूप में अंकित किया जाये. अदालत ने अभियोजन के आवेदन पर बचाव पक्ष को प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 10 मार्च 2025 को होगी.सांसद ढुलू महतो मामले में तीन गवाहों का बयान दर्ज :
किरण महतो के हाइवा लूट व डोमन महतो पर किये गये जानलेवा हमला मामले की सुनवाई शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया था. अदालत में अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने मामले के सूचक किरण महतो, सुभाष महतो तथा सूरज नोनिया को बतौर गवाह पेश किया. सूचक किरण महतो ने घटना का समर्थन किया. वहीं शेष दो गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया. अदालत ने दोनों गवाहों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया. ढुलू महतो की ओर से दिल्ली हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ललन ओझा, धनबाद के अधिवक्ता एनके सविता, ललन किशोर प्रसाद, नीरज कुमार बिशियार ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए दोनों मामलों में सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च निर्धारित कर दी.मटकुरिया गोलीकांड में बचाव पक्ष को बहस का आदेश :
धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचन्द्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान वरीय अधिवक्ता अरुण सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की. हालांकि शनिवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने बचाव पक्ष के निवेदन पर बहस के लिए समय देने की प्रार्थना स्वीकार की. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि पांच मार्च 2025 मुकर्रर कर दी.कारू यादव की जमानत पर हुई सुनवाई :
अवैध रूप से चोरी का कोयला जमा कर रखने और उसका व्यवसाय करने के मामले में कारू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कांड दैनिकी को समर्पित करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने पुलिस को कांड दैनिकी समर्पित करने का आदेश दिया है. अदालत ने दोनों जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख छह मार्च निर्धारित कर दी. पहली प्राथमिकी मधुबन थाना के एएसआइ लव कुमार चौधरी की शिकायत पर 11 जनवरी 2025 को कारु समेत अन्य के विरुद्ध मधुवन थाना कांड संख्या 6/25 दर्ज की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है