Dhanbad News: शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों से नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. नगर निगम प्रशासन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलों के एसेसमेंट के लिए पत्र लिखा है. डीइओ को भेजे पत्र में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 213 की कंडिका -13 एवं 14 के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी भूमि एवं भवनों के संपूर्ण क्षेत्रफल की विवरणी स्व निर्धारण प्रपत्र में दर्शाते हुए नियमानुसार कर का निर्धारण करना अनिवार्य है, परंतु अब तक शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के स्व- निर्धारण प्रपत्र के माध्यम से कर की गणना नहीं की गयी है, जिसके कारण परिसर के यथार्थ संपत्ति कर की गणना नहीं की जा सकी है. स्व निर्धारण प्रपत्र के माध्यम से वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्रफल की विवरणी उपलब्ध करायें, ताकि नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में निर्देशित गुणक के अनुसार उचित कर की गणना की जा सके. सेफ अप्राप्त रहने की स्थिति में निगम के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर टैक्स की गणना कर दी जायेगी.
बोले नगर आयुक्त :
नगर निगम के नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 213 की कंडिका -13 एवं 14 के तहत भूमि एवं भवनों के कर का निर्धारण अनिवार्य है. डीसी ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, आइएसएम, सिंफर आदि सरकारी भवनों से होल्डिंग टैक्स आ रहा है. जो सरकारी भवन छूट गये हैं, उनके भवनों के कर निर्धारण के लिए पत्र लिखा जा रहा है.बोले डीइओ :
जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने कहा कि हजारीबाग ट्रेनिंग में आया हूं. कर निर्धारण संबंधी नगर निगम के पत्र मेरे संज्ञान में नहीं है. यहां से लौटने के बाद पत्र की जानकारी लेंगे. पत्र आया होगा, तो वरीय अधिकारी को प्रेषित कर मार्गदर्शन मांगा जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है