15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Dhanbad News: भ्रूण हत्या रोकने के लिए चलेगा जागरूकता अभियान : डीसी

Dhanbad News: पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक

Dhanbad News: भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई. इसमें अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की निगरानी, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल व अनुपयोगी मशीनों की रिपोर्टिंग को लेकर कई अहम निर्णय लिए गये. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हर महीने के अंतिम रविवार को भ्रूण हत्या रोकथाम से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाये. इसके लिए सिविल सर्जन को व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया. बैठक में कहा कि जिले में कई अल्ट्रासाउंड मशीनें पिछले एक साल से बंद पड़ी है, जिसे या तो डिस्पोज किया जाये या सिविल सर्जन कार्यालय में सरेंडर किया जाये. उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरानी और अनुपयोगी मशीनें, जिनका रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, उन्हें या तो संबंधित कंपनी को लौटाया जाये या सरेंडर कर दिया जाये. बैठक में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, डॉ सुनील वर्मा, डॉ राज कुमार सिंह, डॉ तबरेज आलम, डॉ नीतू सिन्हा, डॉ गायत्री सिंह, नीता सिन्हा, पूजा रत्नाकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में सीसीटीवी अनिवार्य

सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने, एचपीआरआइडी और आभा आइडी बनवाने तथा कर्मियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित क्लिनिकों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से जुड़े वित्तीय खातों की पारदर्शिता और उपयोगिता सुनिश्चित की जायेगी. साथ ही, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के साथ वर्कशॉप आयोजित कर उन्हें एक्ट की जानकारी और अनुपालन के लिए जागरूक किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel