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पूर्व जीएम को तीन वर्ष की सजा

धनबाद:आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत ने बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व जेनरल मैनेजर हर भजन सिंह ढिल्लो को पीसी एक्ट की धारा 13 (2) सहपठित 13(1) (ई) में दोषी पाकर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना […]

धनबाद:आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत ने बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व जेनरल मैनेजर हर भजन सिंह ढिल्लो को पीसी एक्ट की धारा 13 (2) सहपठित 13(1) (ई) में दोषी पाकर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अभियोजन की आेर से सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने सजा के बिंदु पर बहस की.
क्या है मामला : हरभजन सिंह ढिल्लो अगस्त 1981 से लेकर मार्च 1988 की अवधि में बस्ताकोला में जीएम के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने उस अवधि में दो लाख 86 हजार 762 रुपये आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी. सीबीआइ ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. केस के आइओ ने 31 अक्तूबर 89 को आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 12 फरवरी 07 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री सिन्हा ने केस विचारण के दौरान चौतीस गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया. यह मामला आरसी केस नंबर 4/88 आर से संबंधित है.
पोक्सो में युवक को दस वर्ष की कैद
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पोक्सो के स्पेशल जज सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने जेल में बंद भौंरा निवासी नितेश कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सजायाप्ता को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद थे. विदित हो कि पाथरडीह के रहनेवाले एक व्यक्ति की आठ वर्षीया लड़की अपने नाना घर गयी हुई थी. जहां आरोपी ने घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने जोरापोखर (भौंरा) थाना में कांड संख्या 65/16 दर्ज कराया.
एनडीपीएस में आरोपी दोषी करार, सजा 15 को
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी ने गुरुवार को जेल में बंद शंकर चौरसिया को एनडीपीएस की धारा 15 (सी) में दोषी करार देते हुए सजा की तिथि 15 मई 17 कर दी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ओपी तिवारी भी अदालत में मौजूद थे. आरपीएफ के अवर निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने 5 नवंबर 16 को गोमो खड़गपुर सवारी गाड़ी से शंकर चौरसिया को 65 किलोग्राम पोस्तू का छिलका के साथ गिरफ्तार किया था.
Prabhat Khabar Digital Desk
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