न्यूनतम वेतन भुगतान को ले विभाग ने 198 स्कूल को भेजा था नोटिस
संवाददाता, धनबाद
श्रम विभाग की ओर से बीते दिनों जिले के 198 स्कूलों को न्यूनतम वेतन भुगतान को लेकर नोटिस भेजा था. विभाग ने बुधवार तक जवाब देने का समय दिया था. इसपर 40 स्कूलों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. विभाग का कहना है कि जिन संस्थानों ने निर्देश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए आगे की कार्रवाई की जायेगी. सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि सभी गैर शैक्षणिक कर्मियों को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है. नगर निगम क्षेत्र में अकुशल कर्मियों के लिए यह मजदूरी 501 रुपए प्रतिदिन तय है. वहीं विभाग ने बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, वेज स्लिप, ओवरटाइम रजिस्टर और वार्षिक रिटर्न जैसे दस्तावेज भी मांगे थे. इधर कई गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों ने तर्क दिया है कि कम फीस व बच्चों की संख्या घटने के कारण इतने वेतन का भुगतान करना संभव नहीं है. बता दें कि दो स्कूल ने बिना जवाब के नोटिस विभाग को वापस कर दिया था. इस पर विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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