11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

स्कूलों में नहीं हो रहा बीपीएल एडमिशन

धनबाद: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना की रीजनल ऑफिसर रश्मि त्रिपाठी ने कहा कि सभी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ एक्ट) का अनुपालन करना है. ऐसा नहीं हो रहा है तो गलत है, कानून का अनुपालन जरूरी है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आरटीइ एक्ट के तहत निजी […]

धनबाद: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना की रीजनल ऑफिसर रश्मि त्रिपाठी ने कहा कि सभी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ एक्ट) का अनुपालन करना है. ऐसा नहीं हो रहा है तो गलत है, कानून का अनुपालन जरूरी है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आरटीइ एक्ट के तहत निजी स्कूल बीपीएल कोटे में बच्चों का नामांकन नहीं ले रहे हैं.
खेल मैदान नहीं तो कार्रवाई मुमकिन : स्कूल में खेल का मैदान नहीं होने को श्रीमती त्रिपाठी ने गंभीर मामला बताया. कहा कि ऐसा है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई संभव है. शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जायेगी. स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बेतहाशा फीस वृद्धि पर उन्होंने कहा कि सीबीएसइ से इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है. इसलिए हमारा मामले में कोई नियंत्रण नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि स्कूलों को कोई समस्या है तो वे रीजनल ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं.
विलय के संबंध में दिशा-निर्देश नहीं : सीसीइ को वापस लिये जाने एवं आइसीएसइ के सीबीएसइ में विलय होने संबंधी प्रश्न पर बताया कि इस संबंध में फिलहाल कोई सकरुलर या दिशा-निर्देश नहीं मिला है. कहा कि स्कूलों में सामान्यत: नौवीं कक्षा से सीबीएसइ के नियम लागू होते हैं. स्कूल अगर प्रवेश कक्षा में लॉटरी की जगह टेस्ट से एडमिशन ले रहे हैं तो मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की जाये. प्राचार्य डॉ केसी श्रीवास्तव ने कहा कि धनबाद के स्कूलों की फीस अन्य जिलों व राज्यों की तुलना में कम है. मौके पर रीजनल ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी अरविंद कुमार भी मौजूद थे.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel