बोकारो. जिला परिवहन पदाधिकारी जयदीप तिग्गा ने अपने कार्यालय कक्ष में शनिवार को विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक व ट्रक मालिकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश पर सभी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालकों को अब आरटीओ कार्यालय से लाइसेंस लेना होगा. वैसे ट्रक मालिक, जिनके पास एक से अधिक ट्रक हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ट्रांसपोर्ट कंपनी के लाइसेंस के बिना व्यवसाय संचालित करने वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई होगी. श्री तिग्गा ने बताया कि जिले में कार्यरत सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की सूची सरकार को भेजी जा रही है. ट्रक मालिक व ट्रांसपोर्ट संचालक आरटीओ कार्यालय, हजारीबाग में आवेदन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं. इसके लिए 15 हजार रुपया अग्रिम के तौर पर जमा करना होगा. वहीं ट्रांसपोर्टर लाइसेंस के लिए सरकार ने तीन हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया है. लाइसेंस की अवधि छह वर्ष की होगी.
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ट्रांसपोर्ट मालिकों के साथ डीटीओ ने की बैठक
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Prabhat Khabar Digital Desk
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