Dhanbad News : नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद
Published by : NARENDRA KUMAR SINGH Updated At : 07 Sep 2025 1:31 AM
अदालत ने 28 अगस्त 2025 को आरोपी को दोषी करार दिया था.
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया थाना क्षेत्र के बस्ताकोला सोनार बस्ती निवासी जेल में बंद कुलदीप वर्मा को 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने 28 अगस्त 2025 को आरोपी को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी 26 जून 2024 को पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 17 जून, 2024 को कुलदीप ने नाबालिग को बहला फुसलाकर कर धनसार मोड़ से आगे एक होटल में ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने घर आकर सारी बात अपनी मां से बतायी. लोक लज्जा के कारण उस दिन पीड़िता थाना नहीं गयी.
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