धनबाद : बाघमारा विधायक ढुलू महतो की गिरफ्तारी के लिए धनबाद पुलिस ने कोयला कारोबारी अनिल गोयल के पुरुलिया स्थित कोयला भट्ठा में छापामारी की है. हालांकि पुलिस को ढुलू का पता नहीं चल पाया है. धनबाद पुलिस के पास सूचना थी कि विधायक मधुपुर से भाग कर पुरुलिया में छिपे हुए हैं. पुलिस को सूचना थी कि वह अनिल गोयल के कोयला भट्ठा में छिपे हैं. अनिल गोयल पुराना बाजार क्षेत्र के टिकियापाड़ा का रहने वाला है.
मधुपुर का ठेकेदार है साथ: धनबाद पुलिस को मधुपुर के ठेकेदार अशोक सिंह का ढुलू महतो के साथ होने की सूचना है. मधुपुर में छापा मारने के बाद पुलिस को पता चला था कि विधायक के साथ ठेकेदार भी अपना मोबाइल घर में छोड़ कर फरार हो गया है.
पुलिस की सूचना के अनुसार विधायक के साथ अब वह भी घूम रहा है. पुरुलिया के भट्ठे में वह भी साथ था. इसके अलावा पुलिस गया और दुर्गापुर में कैंप कर रही है.
चितरा का कोयला व्यवसायी भी कर रहा है ढुलू की मदद: धनबाद पुलिस के अनुसार देवघर के चितरा का एक कोयला व्यवसायी भी विधायक की मदद कर रहा है. मधुपुर के बाद विधायक चितरा गये थे. हालांकि वह व्यवसायी उनके साथ नहीं है, पर उनकी लगातार मदद कर रहा है. टेक्निकल सेल ने व्यवसायी का फोन नंबर निकाला है. पुलिस उससे कभी भी पूछताछ कर सकती है.
बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो का चौथे दिन शनिवार को भी कोई पता नहीं चला. आज कोयला कारोबारी अनिल गोयल के पुरुलिया (प. बंगाल) स्थित कोयला भट्ठा में छापामारी की गयी. लेकिन वह वहां भी नहीं मिले.
इधर अदालत में भी न उन्हें कोई राहत मिली, न ही उनके समर्थकों को जमानत मिली. इस बीच एक नया मामला कतरास थाना में दर्ज किया गया है. यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला के पति ने विधायक के बड़े भाई शरद महतो सहित कई पर अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज कराया है. चुनमुन गुप्ता नामक समर्थक को जेल भेज दिया गया है.
ढुलू की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, मांगी केस डायरी
धनबाद. एक महिला नेत्री के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपित विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने बहस की. उनका सहयोग अधिवक्ता जितेंद्र कुमार कर रहे थे.
उन्होंने अदालत को बताया कि घटना 13 नवंबर 15 को दिखायी गयी है और प्राथमिकी चार वर्ष बाद 4 अक्तूबर 19 को दर्ज की जाती है. एक प्राथमिकी अयोध्या ठाकुर पर भी कतरास थाना में दर्ज की गयी थी. उस पर कोर्ट ने जमानतीय धारा में संज्ञान लिया था. विधायक पर लगाया गया आरोप सरासर गलत है. इसलिए विधायक ढुलू की गिरफ्तारी पर रोक लगायी जाये, अदालत ने इससे इंकार कर दिया.
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए पुलिस से केस डायरी मांगने का आग्रह किया. अदालत ने पुलिस से केस डायरी की मांग करते हुए अगली तारीख 3 मार्च 2020 निर्धारित कर दी. ज्ञात हो कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था. गत 15 फरवरी को पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन ने दर्ज किया था.