धनबाद : भाजपा नेता के पुत्र व भतीजे को मिली जमानत
Updated at : 05 Dec 2018 7:35 AM (IST)
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धनबाद : बाइक चेकिंग के दौरान सरायढेला थाना की महिला जमादार ममता कुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में मनईटांड़ निवासी भाजपा नेता दिलीप सिंह के जेल में बंद पुत्र रवि कुमार व भतीजे सूरज कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. […]
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धनबाद : बाइक चेकिंग के दौरान सरायढेला थाना की महिला जमादार ममता कुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में मनईटांड़ निवासी भाजपा नेता दिलीप सिंह के जेल में बंद पुत्र रवि कुमार व भतीजे सूरज कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत में हुई.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता नरेंद्र त्रिवेदी ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने अपनी दलील दी. अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आरोपितों को जमानत दे दी. दोनों 18 नवंबर से जेल में बंद थे. यह घटना 15 नवंबर 18 को घटी थी. ममता कुमारी ने थाना में मामला दर्ज कराया था. वरीय पुलिस पदाधिकारी ने सुपरविजन में भादवि की धारा 354 को हटा दिया था.
मनराज तिर्की मामले में बहस की तिथि तय
धनबाद. मनराज तिर्की कस्टोडियल डेथ मामले में सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी उपेंद्र नारायण सिंह रिटायर्ड एएसआइ हाजिर थे. जबकि दारोगा रुक्सार अहमद गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया.
बचाव पक्ष ने अपना गवाह प्रस्तुत नही किया. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 8 जनवरी 19 निर्धारित कर दी. विदित हो कि बोकारो सेक्टर बारह थाना की पुलिस ने 22 दिसंबर 05 को मनराज तिर्की को गिरफ्तार किया और उसके साथ काफी मारपीट की. बाद में उसकी मौत हो गयी.
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