नाबालिग से दुराचार में दोषी करार

Updated at : 28 Nov 2018 6:41 AM (IST)
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नाबालिग से दुराचार में दोषी करार

धनबाद : बरोरा की रहनेवाली एक नाबालिग मूक-बधिर लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पॉस्को के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने बरोरा बस्ती निवासी जेल में बंद रूपेश रवानी को भादवि की धारा 376 पॉस्को एक्ट की धारा 4 में दोषी क़रार दिया. अदालत सजा बुधवार को सुनायेगी. लूटकांड […]

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धनबाद : बरोरा की रहनेवाली एक नाबालिग मूक-बधिर लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पॉस्को के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने बरोरा बस्ती निवासी जेल में बंद रूपेश रवानी को भादवि की धारा 376 पॉस्को एक्ट की धारा 4 में दोषी क़रार दिया. अदालत सजा बुधवार को सुनायेगी.
लूटकांड में तीन वर्ष की सजा : पिस्तौल दिखा कर दो लाख उनचास हजार रुपए लूट के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने इकबाल अंसारी को तीन साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. दूसरे आरोपी इदरीश अंसारी को गैरहाजिर रहने के कारण उस पर फैसला 28 नवंबर को सुनाया जायेगा.
27 मार्च 12 को इकराम अंसारी जो इस केस में फरार है ने बहादुरपुर टुंडी निवासी अवध किशोर चौधरी को फोन कर कूपन लेने के लिए दलदली मोड़ के पास बुलाया. चौधरी पहुंचे तब इकराम ने पिस्तौल दिखा कर बैग रुपये लूट कर अपने सहयोगियों के साथ भाग गया. पुलिस ने 20 मार्च 12 को इकराम के घर छापेमारी कर गिरफ्तार उसे किया. उसके स्वीकारोक्ति बयान पर इकबाल व इदरीश को अभियुक्त बनाया गया था.
इस्पात मंत्री के खिलाफ पिटीशन
धनबाद टाउन हॉल में जनवरी 16 में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल और कांग्रेस के राहुल गांधी को पूंछ का बाल कहा था. मो कलाम आजाद ने अदालत में मंत्री के खिलाफ सीपी केस दर्ज कराया था.
अदालत ने भादवि की धारा 506 के तहत संज्ञान लिया. बाद में मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद स्टे दे दिया. उसी आदेश के आलोक में मंगलवार को मो कलाम ने अधिवक्ता के माध्यम जेएम शिखा अग्रवाल के कोर्ट में पिटीशन दायर कर स्टे वेंकट करने का आग्रह किया. अदालत ने सुनवाई के बाद उक्त पिटीशन को केस रिकॉर्ड में रख लिया.
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