नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को बीस वर्ष की सजा
Updated at : 20 Sep 2018 8:11 AM (IST)
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धनबाद : एक आठ वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद निरसा (कालूबथान) थाना क्षेत्र के पिंड्राहाट निवासी आशीष धीवर को दुष्कर्म में दोषी पाकर बीस वर्ष सश्रम कैद व पचास […]
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धनबाद : एक आठ वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद निरसा (कालूबथान) थाना क्षेत्र के पिंड्राहाट निवासी आशीष धीवर को दुष्कर्म में दोषी पाकर बीस वर्ष सश्रम कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
सजा के बिंदु पर लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने बहस की. ज्ञात हो कि 22 जनवरी 18 को सुबह नौ बजे पीड़िता की मां तालाब में स्नान करने गयी थी. घर में पीड़िता अकेली थी, तभी आरोपी उसके घर में आया और सीम तोड़ कर देने का बहाना बना कर अपने घर ले गया. एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब घटना की जानकारी नाबालिग की मां को मिली तो उसने निरसा थाना में कांड संख्या 28/18 दर्ज कराया. केस के आइओ सच्चिदानंद साहू ने 27 अप्रैल 18 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया.
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