नीरज हत्या कांड में शूटरों समेत पांच के खिलाफ आरोप गठन

Updated at : 08 Sep 2018 4:14 AM (IST)
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नीरज हत्या कांड में शूटरों समेत पांच के खिलाफ आरोप गठन

धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, […]

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धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, सोनू उर्फ कुर्बान अली, रेकी करने वाला विनोद कुमार सिंह की पेशी करायी गयी.
वहीं पंकज सिंह को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में उपस्थापन कराया. अदालत ने उपरोक्त पांच अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 120 (बी) व आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप गठन कर साक्ष्य के लिए अगली तिथि क्रमश: 26, 27, 28 सितंबर मुकरर्र कर दी. नीरज हत्याकांड के दूसरे केस अभिलेख एसटी नंबर 276/17 में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह, डबलू मिश्रा, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह, धनजी व शूटर अमन सिंह की पेशी करायी गयी.
अदालत ने जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह व डबलू मिश्रा की ओर से दायर डिस्चार्ज पीटीशन को खारिज कर दिया. दोनों आरोपितों के अधिवक्ता जया कुमार व देवीशरण सिन्हा ने आवेदन दायर कर उपरोक्त पारित आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल री-वीजन याचिका दायर करने के लिए समय की मांग की थी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर मुकर्रर कर दी है. यह घटना 21 मार्च 17 को स्टील गेट के समीप घटी थी.
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