विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज

Updated:
विज्ञापन

रांची/ धनबाद: झरिया के विधायक संजीव सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा. अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद विधायक की जमानत याचिका झारखंड हाइ कोर्ट ने खारिज कर दी है. धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले के आरोपी […]

विज्ञापन
रांची/ धनबाद: झरिया के विधायक संजीव सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा. अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद विधायक की जमानत याचिका झारखंड हाइ कोर्ट ने खारिज कर दी है.
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले के आरोपी विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. सोमवार को हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका खारिज कर दी. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. सुनवाई के दाैरान दूसरे पक्ष से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने भी पक्ष रखा. सुनवाई पूरी होने के बाद विधायक के वकील ने जमानत याचिका वापस लेने का प्रस्ताव रखा. जिसे कोर्ट ने नहीं माना.
एक वर्ष से जेल में बंद हैं विधायक
सनद हो कि 21 मार्च 2017 को स्टील गेट (सरायढेला) के समीप शाम सात बजे पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. वे अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर से घर लाैट रहे थे. इसी दाैरान अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलायी थी. इस हत्याकांड मामले में नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में विधायक संजीव सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने 11 अप्रैल 2017 को विधायक को गिरफ्तार किया था. फिलहाल विधायक धनबाद जेल में बंद हैं. इस मामले में पहली बार यूपी के चार शार्प शूटर भी गिरफ्तार किये गये. सभी शूटर भी फिलहाल जेल में ही हैं. साथ ही विधायक के दो निजी स्टॉफ भी जेल में बंद हैं. जेल से बाहर आने के लिए विधायक को अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करनी होगी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola