कोर्ट का स्टे नहीं दिखाने वालों पर होगी कार्रवाई
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
बाजार फीस मामले में जमाडा एमडी ने दी चेतावनी धनबाद : सरकार की ओर से निर्धारित बाजार फीस हर एजेंसी को हर हाल में देनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जायेगी. जो पार्टी कोर्ट का स्टे दिखायेंगे सिर्फ उनके ही मामले पर विचार किया जायेगा. यह कहना है जमाडा के वर्तमान एमडी सह नगर निगम के […]
विज्ञापन
बाजार फीस मामले में जमाडा एमडी ने दी चेतावनी
धनबाद : सरकार की ओर से निर्धारित बाजार फीस हर एजेंसी को हर हाल में देनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जायेगी. जो पार्टी कोर्ट का स्टे दिखायेंगे सिर्फ उनके ही मामले पर विचार किया जायेगा. यह कहना है जमाडा के वर्तमान एमडी सह नगर निगम के आयुक्त राजीव रंजन का. उन्होंने इस मामले में सरकार से अपील की है कि जमाडा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बाजार फीस की आधी नहीं बल्कि पूरी राशि मुहैया करायी जाये. उन्होंने बताया कि बीसीसीएल सहित एक-दो अन्य एजेंसी ही राशि का भुगतान कर रही है. जबकि उनकी जानकारी में केवल एक पार्टी बीएसएल को ही कोर्ट से स्टे मिला है. इस मामले में एक सौ से ऊपर एजेंसियां हैं. इनमें कई बड़ी एजेंसियां डीवीसी, टाटा, इंडियन ऑयल आदि शामिल हैं. स्थिति यह है कि इस मद में वर्षों से जमाडा के सैकड़ों करोड़ रुपये विभिन्न एजेंसियों के पास पड़ी है. कई बार कोर्ट भी जमाडा के पक्ष में फैसला सुना चुका है.
एमडी ने दिया है तीन पृष्ठ का पत्र: एमडी ने बताया कि जमाडा की आर्थिक स्थिति कितनी लचर है, यह किसी को बताने की जरूरत है. स्थिति यह है कि आर्थिक तंगी से कर्मी जान तक दे देते हैं. ऐसे में सरकार को जानकारी दी गयी है कि जमाडा की माली हालत क्या है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है तथा इसके समक्ष क्या-क्या तकनीकी बाधा आ रही है.
दो नोटिस अब तक जारी
उन्होंने बताया कि मामले में जमाडा ने अब तक दो नोटिस जारी किया है. एक नोटिस के बाद कुछ एजेंसियां उनसे बात करने भी आयीं थी लेकिन उन्होंने कोर्ट का कोई ऐसा पुख्ता कागजात नहीं दिखाया, जिसके आधार पर उन्हें रियायत दी जा सके.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










