दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष कैद, सास-ससुर रिहा खबरें अदालत की

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धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने जेल में बंद अनिल महतो (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. शुक्रवार को फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 […]

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धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने जेल में बंद अनिल महतो (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. शुक्रवार को फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 भी मौजूद थे. अदालत ने 23 अप्रैल को अलोमिनी देवी (सास) व भिखारी महतो (ससुर) को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. सजायाफ्ता पति पिछले छह वर्षों से जेल में है.

विदित हो कि मनईटांड़ बस्ती (धनसार थाना क्षेत्र) निवासी हीरालाल महतो की बहन आशा देवी की शादी 12 जून 2012 को नगरीकला तेतुलमारी के अनिल महतो के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद आशा अपनी ससुराल गयी. ससुरालवाले दहेज में हीरोहाेंडा मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. शादी के पांच महीना बाद ही दो नवंबर 12 को आशा की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी. घटना के बाद मृतका के भाई हीरालाल ने कतरास (तेतुलमारी) थाना में कांड संख्या 272/12 दर्ज कराया.

ढुलू मामले में बचाव पक्ष को गवाह लाने का मिला अंतिम मौका
वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा हाजिर थे. ढुलू महतो की आेर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसादने टाइम पिटीशन दायर कर बचाव साक्षी लाने के लिए समय की मांग की. जबकि बसंत शर्मा की ओर से पैरवी अधिवक्ता कैलाश प्रसाद लाला ने की. सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष को साक्षी लाने का अंतिम मौका दिया. अब इस मामले में सुनवाई 16 मई को होगी. घटना 12 मई 13 की है.
शोभा सिंह हमला कांड में बचाव
पक्ष की बहस शुरू
डबलू की बेटी शोभा सिंह पर जानलेवा हमला मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव व शहबाज सलाम ने बहस शुरू की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 17 अगस्त 11 को रेलवे लाइन के नीचे पावर हाउस के पास फहीम खान के पुत्र इकबाल खान, रिंकू व भोलू ने घेर लिया. इकबाल बोला मर्डर केस उठाओ. उसके बाद इकबाल ने पीछे से शोभा पर गोली चला दी, जो उसके बांये हाथ के ऊपर लगी थी. इकबाल जिला बदर होने के कारण हाजिर नहीं हो रहा है. घटना के बाद शोभा ने बैंक मोड़ थाना में तीनों के खिलाफ कांड संख्या 656/11 दर्ज कराया.
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