धनबाद : वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बगैर अनुमति के गाड़ी पर लाठी डंडा, हाकी स्टीक लेकर चलने के एक मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उपर कुल्ही झरिया निवासी शेख अब्दुल्ला निर्दलीय प्रत्याशी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जावेद ने पैरवी की. बैंक मोड़ थानेदार मनोज गुप्ता के स्वलिखित आवेदन पर कांड दर्ज किया गया. अभियोजन ने दो साक्षियों की गवाही करायी थी.
लेटेस्ट वीडियो
निर्दलीय प्रत्याशी शेख अब्दुला हुए रिहा
धनबाद : वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बगैर अनुमति के गाड़ी पर लाठी डंडा, हाकी स्टीक लेकर चलने के एक मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उपर कुल्ही झरिया निवासी शेख अब्दुल्ला निर्दलीय प्रत्याशी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से […]
Modified date:
Modified date:
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
