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लिंक फेल होने से दिनभर रजिस्ट्री बाधित

धनबाद. जमीन-मकान की ऑन लाइन रजिस्ट्री शुरू की गयी है. लेकिन यह व्यवस्था धनबाद में कारगर नहीं हो रही है. पिछले दो माह से लिंक फेल की लगातार शिकायत आ रही है. प्रत्येक दिन तीस से चालीस लोग बिना रजिस्ट्री के बैरंग लौट रहे हैं. सोमवार को दिन भर लिंक फेल रहा. लगभग 100 डीड […]

धनबाद. जमीन-मकान की ऑन लाइन रजिस्ट्री शुरू की गयी है. लेकिन यह व्यवस्था धनबाद में कारगर नहीं हो रही है. पिछले दो माह से लिंक फेल की लगातार शिकायत आ रही है. प्रत्येक दिन तीस से चालीस लोग बिना रजिस्ट्री के बैरंग लौट रहे हैं. सोमवार को दिन भर लिंक फेल रहा. लगभग 100 डीड की रजिस्ट्री नहीं हुई. रात नौ बजे तक काम चला. एक अगस्त से नयी व्यवस्था लागू होगी. जमीन व मकान की रजिस्ट्री के पूर्व प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन की नयी दर को लेकर रात नौ बजे तक विभाग को कोई निर्देश नहीं मिला था. लिहाजा एक अगस्त से पुराने वैल्यू पर ही प्रोपर्टी की रजिस्ट्री होगी.
वेबसाइट पर करना होगा यूजर आइडी पासवर्ड क्रिएट : प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराने के पहले आपको निबंधन विभाग की वेबसाइट पर जाकर पासवर्ड क्रिएट करना होगा. इसके बाद डाटा इंट्री करनी होगी और डीड अपलोड करना होगा. प्री रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निबंधन कार्यालय में जमा करना होगा. आप किस दिन प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग से कॉलम दिया गया है. साठ दिनों तक च्वाइस होता है. जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसकी जांच व डीड के सत्यापन के बाद जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी.
इधर रजिस्ट्रेशन होगा, उधर निबंधन के पोर्टल में दिखने लगेगा : झारखंड सरकार अपनी वेबसाइट पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी करेगा. लिंक पर जाकर लोग प्री रजिस्ट्रेशन करा पायेंगे. लिंक पर अॉनलाइन दस्तावेज अपलोड करना होगा. प्रक्रिया पूरी होते ही निबंधन विभाग की वेबसाइट पर सारे दस्तावेज दिखने लगेंगे.
चार दिनों के अंदर होगी जांच : प्री रजिस्ट्रेशन होने के चार दिनों के अंदर दस्तावेज की जांच करने का प्रावधान है. चार दिनों के बाद और 60 दिनों के अंदर कभी भी रजिस्ट्री करायी जा सकती है.
ऑन लाइन पेमेंट का प्रावधान : प्री रजिस्ट्रेशन के साथ ऑन लाइन पेमेंट का भी प्रावधान है. प्री रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टोकन-चालान का ऑप्शन आयेगा. बैंक में आप सीधे चालान का पैसा जमा कर सकते हैं.
एक अगस्त से प्रोपर्टी की रजिस्ट्री के पहले प्री रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. जमीन व मकान की नयी दर से संबंधित सरकार का कोई आदेश नहीं आया है. विभाग के आदेश पर पिछले दिनों शहरी क्षेत्र की जमीन व मकान का मूल्यांकन कर रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी गयी थी. सोमवार तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है. संभवत: जनवरी से जमीन व मकान की नयी दर लागू होगी.
संतोष कुमार, अवर निबंधक, धनबाद.
Prabhat Khabar Digital Desk
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