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deoghar news : आर्म्स एक्ट के दो अभियुक्तों को तीन साल की सजा

Updated at : 08 Apr 2025 8:08 PM (IST)
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deoghar news : आर्म्स एक्ट के दो अभियुक्तों को तीन साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत में चल रहे जीआर केस सरकार बनाम सौरभ पलिवार व अन्य की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस मामले के दो अभियुक्त सौरभ पलिवार व विकास पलिवार को दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनायी गयी.

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विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत में चल रहे जीआर केस सरकार बनाम सौरभ पलिवार व अन्य की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस मामले के दो अभियुक्त सौरभ पलिवार व विकास पलिवार को दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को पांच -पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले के एक आरोपित नंदलाल मंडल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और तत्कालीन एसआइ विनोद कुमार के बयान पर नगर थाना में केस दर्ज हुआ था. इसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद केस का ट्रायल चला एवं अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी तथा दोष सिद्ध करने में सफल रहे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अभिषेक भारद्वाज तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार झा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया. इस मामले में सात वर्ष के बाद फैसला आया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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