Deoghar news : दहेज लेना व महिलाओं के खिलाफ हिंसा कानूनी अपराध : एलएडीसी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Dec 2024 7:26 PM

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झारखंड राज्य विधिक सेवा व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में सारवां प्रखंड सभागार में विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर प्रोजेक्टर के जरिये महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया.

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सारवां . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में सारवां प्रखंड सभागार में विधिक जागरुकता कार्यक्रम विधान से समाधान का आयोजन किया गया. उद्घाटन एलएडीसी राहुल कुमार सिंह, ममता साह, बीडीओ रजनीश कुमार, सीओ राजेश साहा ने किया गया. इस अवसर पर एलएडीसी ने लोगों से कहा कि बाल विवाह, डायन प्रथा सामाजिक कुप्रथा है, जो एक कानूनी अपराध है. घरेलू महिला के साथ अन्य महिला हिंसा के अलावा दहेज लेना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें पांच साल तक सजा व जुर्माना हो सकता है. कहा कोई भी मामला हो न्यायिक विधान के अनुसार उसका समाधान करें. कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी. शिविर में डा सुनील टोप्पो, बीएओ विजय कुमार देव, डा हर्ष आर्यन, प्रभारी बीपीआरओ दिलीप कुमार राय, पीएलवी दीपक राव, नंदलाल यादव, प्रणय कुमार, पर्यवेक्षिका स्नेहलता कुमारी, अनीता कुमारी, सुनीता कुमारी, सुशील मरांडी, गायत्री देवी, मंजू देवी, गीता कुमारी सिंह, प्रमीला यादव, रमेश प्रसाद यादव, वसंती देवी, राधा देवी, सरस्वती देवी,जीवंती मूर्मू, कांती देवी, चंदा देवी आदि आंगनबाड़ी सेविका, जेएसएलपीएस सखी मंडल की महिलाओं के अलावा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे.

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