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Deoghar news : पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की सश्रम सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Updated at : 12 Nov 2025 7:06 PM (IST)
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Deoghar news : पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की सश्रम सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी. तीन आरोपितों को संदेह का लाभ और सभी रिहा हुए.

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विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले के अन्य तीन आरोपितों बबलू कुमार यादव, सुधीर यादव व बालेश्वर यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आराेपित देवीपुर थाना के धरियारी गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा पीड़िता के पिता की शिकायत पर देवीपुर थाना में 16 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था, जिसमें सूचक की मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने गवाही दी और घटना का समर्थन किया. अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, जिसके बाद एक अभियुक्त को दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी गयी व जुर्माना लगाया गया. अन्य तीनों आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के चलते रिहा कर दिया गया. अदालत में मूक बधिक की गवाही एक्सपर्ट के माध्यम से दर्ज करायी गयी थी. जिसे मिली सजा शिव चरण महतो जो हुए रिहा बबलू कुमार यादव, सुधीर यादव व बालेश्वर यादव, सभी धरियारी, देवीपुर, देवघर.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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