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नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को छह साल की सश्रम सजा

मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी पाये गये राबड़ी राय को छह साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर : मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी पाये गये राबड़ी राय को छह साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस मामले का स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हुआ तथा एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर यह सजा सुनायी व जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. वहीं राशि जमा नहीं करने पर अलग से एक साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. यह मुकदमा चार मई 2022 को मोहनपुर थाना में पीड़िता के बयान पर दर्ज हुआ था, जिसमें दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. दर्ज मुकदमा के अनुसार नाबालिग लड़की शौच के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उक्त घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था. शोर मचाने पर हवस का शिकार होने से बच गयी. इस मामले में सूचक की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता हेमलाल राणा ने पक्ष रखा. ——————————- – पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला – सजायाफ्ता को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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