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अधिवक्ताओं को वित्तीय लेनदेन और ई-सत्यापन योजना 2021 की दी गयी जानकारी

वित्तीय लेन-देन और ई-वेरिफिकेशन जांच स्कीम के तहत आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

मधुपुर. अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार को आयकर विभाग सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण धनबाद से आये अधिकारियों की टीम ने वित्तीय लेन-देन विवरण एवं ई-वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 से संबंधित एक दिवसीय जागरुकता व आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर आयकर अधिकारी रंजन कुमार गर्ग व आयकर निरीक्षक संतोष कुमार दुबे ने उपस्थित अधिवक्ताओं को बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य करदाताओं एवं संबंधित सूचना दाताओं को वित्तीय लेन-देन विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया, महत्व व ई-वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 की विस्तृत जानकारी देना है. अधिकारियों ने बताया कि समय पर और त्रुटिरहित विवरण दाखिल करना आवश्यक है, जिससे कर प्रणाली पारदर्शी और सुचारु रूप से चल सके. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित वार्षिक सूचना विवरणी के अनुसार सही व समय पर सूचना उपलब्ध कराना सभी संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2025 का उल्लेख करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन रजिस्ट्री डीड की राशि दो लाख रुपये या उससे अधिक है, उसकी सूचना जिला निबंधक को निर्धारित प्रपत्र में आयकर विभाग को देना अनिवार्य है. कहा कि कई संस्थाओं द्वारा पूर्व वर्षों में विवरण प्रस्तुत नहीं दिया गया है. इसलिए लापरवाही करने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित होगी. मौके पर अंचल अधिकारी यामुन रविदास, इंस्पेक्टर इंचार्ज डॉ राकेश कुमार रवि, अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, हृदय कुमार लाला, गुलजादी, प्रणय कुमार सिन्हा, दशरथ प्रसाद पांडेय, अशोक कुमार पासवान, सुनील कुमार, विनोद कुमार सिन्हा, गोपाल चंद्र सिंह, अवधेश कुमार ठाकुर, संजय कुमार सिंह, सरोज कुमार कुशवाहा, सुष्मिता चक्रवर्ती, अर्जुन रजक, मुरारी तांती आदि मौजूद थे. हाइलार्ट्स : मधुपुर के अनुमंडल कार्यालय परिसर में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन

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