अवैध कोयला कारोबारी को डेढ़ साल की सश्रम कारावास

मधुपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने अवैध रूप से कोयला का भंडारण कर कारोबार करने के आरोपी को सुनायी सजा
मधुपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने अवैध रूप से कोयला का भंडारण कर कारोबार करने के आरोप में अबीर मियां उर्फ इब्राहिम मियां को डेढ़ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह का सजा साथ चलाने का प्रावधान किया है. घटना सात साल पूर्व पालोजोरी थाना क्षेत्र की है. पालोजोरी पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपित के घर से अवैध 25 क्विंटल कोयला बरामद किया था. घटना को लेकर पालोजोरी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी समर्पित किया था. सहायक लोक अभियोजन के तरफ से अनुसंधानकर्ता एवं कई साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में फैसला सुनाया है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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