करौं. प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शुक्रवार को ग्राम प्रधान सह मूल रैयत की मासिक बैठक बीडीओ हरि उरांव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सभी ग्राम प्रधान व मूल रैयतों को निर्देश दिया गया कि एसपीटी एक्ट 1949 के तहत कार्य करें. साथ ही शत-प्रतिशत लगान ऑनलाइन में जमा करने का निर्देश दिया. जिला अपर समाहर्ता के निर्देशानुसार संथाल सिविल रूल्स व संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 को लेकर ग्राम प्रधानों व मूल रैयतों के बीच विस्तार से चर्चा की गयी. ग्रामस्तर पर सभी मामले जैसे राजस्व से संबंधित, बाल विवाह, दहेज प्रथा पर चर्चा की जाये. वहीं, सभी ग्राम प्रधानों का झारखंड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान न्याय मंच का गठन प्रस्तावित हैं. सभी सुझाव प्रधान को दिया गया है. साथ ही संथाल परगना में सभी प्रधानों को समान अधिकार मिले. मौके पर प्रधानों के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष सरवेन सौरभ, मोतीलाल सोरेन, देवानंद पोद्दार, मृत्युंजय राय, मनोज मंडल आदि मौजूद थे.
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