Deoghar news : हत्या मामले के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

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एडीजे तीन राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत हत्या मामले के चार दोषियों गणेश राय, सुखदेव राय, विष्णु राय व शंकर राय को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं 10 हजार जुर्माना भी लगाया.

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विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तीन सह स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत से हत्या मामले के चार दोषियों गणेश राय, सुखदेव राय, विष्णु राय एवं शंकर राय को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी, साथ ही प्रत्येक दोषियों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो राशि मृतक के आश्रित व मारपीट में हुए जख्मी लोगों को मिलेगी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से दो साल की सश्रम सजा काटनी होगी.

सभी अभियुक्त रिखिया थाना के हिरणा गांव के रहने वाले हैं और रिखिया थाना में मृतक चुन्नी राय की पत्नी परमेश्वरी देवी के बयान पर छह सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लाठी व घातक हथियार से लैस होकर पिटाई करने से कई लोगों के जख्मी होने और चुन्नी राय की मौत का आरोप लगाया गया था. इसमें से तीन अभियुक्तों का अलग ट्रायल हुआ और एक अभियुक्त शंकर राय का अलग ट्रायल हुआ, लेकिन दोनों का फैसला एक ही दिन सुनाया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 10 लोगों की गवाही अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहा, जबकि बचाव पक्ष से अलग-अलग अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त कराने में विफल रहे. दर्ज मुकदमा के अनुसार मामूली गाली गलौज की बात को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसमें आरोपितों ने पीट पीट कर सूचक के पति की हत्या कर डाली थी. इस मामले में तीन साल बाद फैसला आया.

जिन्हें मिली सजा

गणेश राय,

सुखदेव राय,

विष्णु राय,

शंकर राय, सभी निवासी हिरणा, रिखिया, देवघर.

हाइलाइट्स

॰प्रत्येक दोषियों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

॰चुन्नी राय की पीट पीट कर कर दी गयी थी हत्या.

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फाल्गुनी मारिक

लेखक के बारे में

By फाल्गुनी मारिक

विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.

प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.

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