श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ नहीं, मेला जांच में 10 टन एक्सपायर्ड आटा और 800 किलो बेसन बरामद

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प्रतिष्ठानों में जांच करते जांच  अधिकारी | Prabhat Khabar Network

प्रतिष्ठानों में जांच करते जांच अधिकारी | Prabhat Khabar Network

देवघर श्रावणी मेला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, भोजनालयों में छापेमारी कर 10 टन एक्सपायर्ड आटा और 800 किलो बेसन जब्त किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जोर।

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संजीत मंडल

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर गठित संयुक्त खाद्य सुरक्षा दल ने मंदिर मोड़ क्षेत्र के विभिन्न भोजनालयों, ठेला-खोमचा, डिस्ट्रीब्यूटर और थोक खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया. जांच के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई.

10 हजार किलो एक्सपायर्ड आटा और 800 किलो बेसन अलग कराया

निरीक्षण के दौरान सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में लगभग 360 बैग फॉर्च्यून ब्रांड का एक्सपायर्ड आटा (करीब 10,000 किलोग्राम) तथा 80 बैग इमामी ब्रांड का बेसन (करीब 800 किलोग्राम) पाया गया. खाद्य सुरक्षा दल ने पूरे स्टॉक को तत्काल ताजा उत्पादों से अलग कर सुरक्षित रखवा दिया. अगले आदेश तक इन उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई है. मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गंदे किचन पर नोटिस, जुर्माने की तैयारी

निरीक्षण के दौरान देसी जायका भोजनालय के किचन में अत्यधिक गंदगी पाई गई. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संचालक को नोटिस जारी किया गया तथा जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई. वहीं जांच के दौरान अन्य भोजनालयों में उपयोग हो रहे पनीर की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई.

ऑनलाइन शिकायत पर मटन हाउस की जांच

एक उपभोक्ता की ऑनलाइन शिकायत के आधार पर इंडियन स्पाइस मटन हाउस की भी विस्तृत जांच की गई. खाद्य सुरक्षा दल ने शिकायत से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की.

सभी प्रतिष्ठानों को हाइजीन बनाए रखने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान होटल, भोजनालय और खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को परिसर की साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई होगी.

24×7 शिकायत हेल्पलाइन जारी

खाद्य सुरक्षा कार्यालय ने श्रद्धालुओं और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 24×7 शिकायत हेल्पलाइन नंबर 8448739474 जारी किया है. खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता या मिलावटी खाद्य सामग्री से संबंधित किसी भी शिकायत पर इस नंबर के माध्यम से सूचना देकर तत्काल कार्रवाई कराई जा सकती है.


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