सजा के साथ- साथ 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायालय ने अलग अलग धाराओं में दोषी पाया व सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से ब्रह्मदेव पांडेय ने घटना के समर्थन में सात लोगाें की गवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराये. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद यादव ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सेशन जज ने उक्त फैसला भरी अदालत में सुनाया. नव विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था.
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सास-ससुर को सात साल की सश्रम सजा
देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 51/2013 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के दो आरोपितों बीजू महतो व प्रमिला देवी को दहेज हत्या का दोषी पाकर सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. सजा पाने वालों में मृतका के ससुर बीजू महतो (65) वर्ष एवं सास […]
देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 51/2013 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के दो आरोपितों बीजू महतो व प्रमिला देवी को दहेज हत्या का दोषी पाकर सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. सजा पाने वालों में मृतका के ससुर बीजू महतो (65) वर्ष एवं सास प्रमिला देवी (60) हैं. दोनों आरोपित मोहनपुर थाना के बलजाेरा गांव के रहने वाले हैं.
क्या था मामला
मोहनपुर थाना के रौंधिया गांव निवासी भिखारी यादव ने यह मामला मोहनपुर थाना में बीते 26 अक्तूबर 2012 को दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक की पुत्री रुबी देवी की शादी घन्नू यादव से घटना से महज डेढ़ साल पहले हुई थी. शादी के बाद ससुराल गयी जहां पर दहेज में बाइक व टीवी की मांग ससुराल वालों ने की. दहेज नहीं दे पाने पर गला दबा कर हत्या कर दी गयी व शव को मोहनपुर थाना के कोल्हड़िया मौजा स्थित सलैया टिल्हा में फेंक दिया था. इस मामले में पति समेत सास व ससुर को आरोपित बनाया गया था. पति का जेजे बोर्ड में ट्रायल चल रहा है जबकि सास व ससुर के मामले का ट्रायल सेशन जज दो की अदालत में हुआ.
जिन धाराओं में दी गयी सजा
दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम, धारा 201 में एक वर्ष की सश्रम, 120 बी में दोषी पाकर तीन माह की सामान्य कारावास की सजा दी गयी. साथ ही दहेज उत्पीड़न की धारा 3 में दोषी पाकर पांच वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
जिन्हें मिली सजा
बीजू महतो
प्रमिला देवी
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