प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति किसी के नाम से, दे दिया किसी और को

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पालोजोरी: प्रखंड के बंसबुटिया पंचायत के बुढ़वाडंगाल गांव के रहने वाले दो युवक उस्मान अंसारी व इशाक मिंया उर्फ इसार अंसारी ने बीडीओ को आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की है. कहा है कि उसके नाम से स्वीकृत आवास को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आवंटित कर दिया गया. उसने […]

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पालोजोरी: प्रखंड के बंसबुटिया पंचायत के बुढ़वाडंगाल गांव के रहने वाले दो युवक उस्मान अंसारी व इशाक मिंया उर्फ इसार अंसारी ने बीडीओ को आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की है. कहा है कि उसके नाम से स्वीकृत आवास को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आवंटित कर दिया गया. उसने योजना का लाभ दिलाने की मांग की है. दोनों युवकों का आरोप है कि इस गड़बड़झाले को मुखिया की शह पर अंजाम दिया गया है. यह भी आरोप है कि मुखिया ने आवास दिलाने के एवज में 15 हजार रुपए की मांग की थी.

लेकिन गरीब होने के कारण वे राशि देने में असमर्थ थे. जिसके कारण मुखिया ने गांव के ही अन्य लोगों से राशि लेकर आवास योजना का लाभ दूसरे को दे दिया. दिए गए आवेदन में कहा गया है कि एक आवास उस्मान मियां के नाम से जबकि दूसरा इशाक मियां के नाम से स्वीकृत है. जिले की ओर से भेजी गई आवास योजना की सूची में दर्ज है. पिता के नाम का जिक्र सूची में नहीं रहने का फायदा उठाते हुए मुखिया ने अपने स्तर से इस तरह का काम किया है. साथ ही आवेदन में यह भी जिक्र है कि पंचायत सेवक से जानकारी लेने पर उसने बताया कि आवास योजना उस्मान मियां, पिता नाजीर मियां व इशाक मियां के नाम से आया है. दोनो युवकों का यह भी कहना है कि स्वीकृत लाभुक के स्थान पर मुखिया ने आवास योजना का लाभ दिलनवाज अंसारी पिता नौशाद मियां व उस्मान अंसारी पिता दरबारी मियां को दे दिया.

क्या कहते हैं मुखिया
इस संबंध में मुखिया दाउद आलम ने उनके ऊपर लगाए आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया. कहा कि ऊपर से भेजी गई सूची में लाभुक के नाम के साथ पिता के नाम का जिक्र न होने के कारण एेसी गड़बड़ी हुई. शिकायत मिलने के बाद राशि की रिकवरी प्रक्र्रिया शुरू कर दी गई है. और आवास का निर्माण शुरु न करने का निर्देश दिया गया है.
क्या कहते हैं बीडीओ
बीडीओ विकास कुमार राय ने बताया कि शिकायती आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है. इसके आलोक में मुखिया व पंचायत सचिव को कार्यालय के ज्ञांपांक 791 दिनांक 15 मई 2017 के तहत 24 घंटे के अंदर गलत खाते में भेजी राशि की रिकवरी कराकर प्रखंड नाजीर के पास जमा कराने का निर्देश दिया गया है. बीडीओ ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उप विकास आयुक्त से मार्गदर्शन मांगा गया है.
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