प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए बीपीएल कोटि के बच्चों को नहीं देना होगा आय प्रमाण पत्र

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देवघर : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में निजी विद्यालयों के प्रबंधकों को अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. बीपीएल कोटि के बच्चों को दाखिले के लिए आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य किया गया है. […]

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देवघर : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में निजी विद्यालयों के प्रबंधकों को अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. बीपीएल कोटि के बच्चों को दाखिले के लिए आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य किया गया है. बीपीएल कोटि के बच्चों के दाखिले में किसी प्रकार का आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं है. बच्चों के नामांकन में माता-पिता का आधार कार्ड भी जमा लेना अनिवार्य नहीं है.

अगर किसी स्कूल प्रबंधन द्वारा आय प्रमाण पत्र सहित अवांछित प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए स्कूल प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे. जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को लगातार मिल रही शिकायत के बाद पदाधिकारी गंभीर हुए हैं. इसके अलावा निजी विद्यालय प्रबंधन कक्षा एक से आठवीं तक के प्रारंभिक कक्षा के कुल सीटों के स्थान पर पड़ोस के बीपीएल कोटि के बच्चों को छोड़ अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए गार्जियन का आय प्रमाण पत्र जरूरी है.

आरटीइ के तहत 25 फीसदी सीटों पर बीपीएल कोटि के बच्चों के दाखिले के लिए माता-पिता अथवा अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र नहीं देना है. आवेदन के साथ सिर्फ बीपीएल कार्ड की छायाप्रति दें. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए माता अथवा पिता को आय प्रमाण पत्र देना है. अगर कोई स्कूल प्रबंधन आय प्रमाण पत्र के लिए परेशान करता है, तो लिखित शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
– सीवी सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर.
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